तीन तलाक कानून को चुनौती देने से जुड़े मामले में हाइकोर्ट ने खारिज की जनहित याचिका

 तीन तलाक कानून को चुनौती देने से जुड़े मामले में हाइकोर्ट ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। जस्टिस सबीना की खंडपीठ ने शांतनु पारीक की जनहित याचिका पर ये आदेश दिए हैं। याचिका में कहा गया तीन तलाक की शरियत में पहचान नहीं होती है, इसलिए तीन तलाक शब्द कानूनी स्टेटस नहीं रखता है, लेकिन कानून बनाकर खुद संसद ने ही इस शब्द को कानूनी मान्यता दीहै।


याचिका में कहा गया कि शायरा बानो केस में सुप्रीम कोर्ट पहले तीन तलाक शब्द को शून्य घोषित कर चुका है, कानून की नजर में ये शब्द तलाक का कोई प्रभाव नहीं रखता है।